Whatsapp की नई Privacy Policy विवाद के बीच इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई. व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है..
आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यदि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी से किसी की निजता का हनन हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि व्हाट्सऐप को ही डिलीट कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि इसके बदले ऐसी किसी दूसरी एप्लिकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए यह माना जा सकता हो कि उसे निजता का हनन नहीं हो रहा है.
दूसरे ऐप का करें इस्तेमाल : व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी को लगता है कि वाट्सएप पर उसकी निजता का हनन हो रहा है, तो वह किसी दूसरे एप का इस्तेमाल कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि यूजर व्हाट्सऐप छोड़ कर किसी दूसरी एप्लिकेशन का इस्तेमाल करें यदि उनकी निजता को कोई खतरा हो तो.
It is not mandatory to download WhatsApp on your mobile, it is voluntary, Delhi High Court tells petitioners seeking direction for an injunction against the updated Privacy Policy by WhatsApp. pic.twitter.com/kAmjIK5Zjh
— ANI (@ANI) January 25, 2021
दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल के दौरान भी होता है ऐसा : पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सऐप ही नहीं, बल्कि सभी एप्लिकेशन में ऐसा देखा गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि क्या आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये आपके डेटा को कैप्चर और शेयर करने का काम करता है?
Posted By : Amitabh Kumar