कोविड -19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बताये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की बेंच ने अधिवक्ता सिद्धार्थशंकर शर्मा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य पहचान पत्र हो. सात आईकार्ड को पंजीकरण के लिए मंजूरी दी गयी है लेकिन यह बात सिर्फ कागज पर ही है, अधिकारी सिर्फ आधार कार्ड की ही मांग करते हैं.
पीठ ने वकील से कहा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि के साथ भी पंजीकरण कर सकते हैं. इसपर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह सच नहीं है और यह सिर्फ कागजों तक सीमित है जिसकी वजह से आम लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. याचिककर्ता के अधिवक्ता की इस दलील के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया.
Posted By : Rajneesh Anand