WhatsApp क्या भारत में होगा बंद? संसद में सूचना मंत्री ने दिया ये जवाब

WhatsApp in India: भारत सरकार ने जब IT नियमों में संशोधन किया तब WhatsApp ने उसका विरोध किया था. कंपनी ने भारत में WhatsApp की संचालन बंद करने की बात कही थी.

By Aman Kumar Pandey | July 29, 2024 9:39 AM

WhatsApp in India: भारत में क्या WhatsApp बंद होने वाला है? कांग्रेस सांसद की तरफ से पूछे गए इस सवाल पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया. केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक इस संबंध में व्हाट्सएप (WhatsApp) या उसकी पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. गौर करने वाली बात ये है कि पहले व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि अगर भारत सरकार की ओर से उसे मैसेज एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया. तो WhatsApp भारत में काम करना बंद कर देगा.

कांग्रेस सांसद ने WhatsApp बंद पर पूछा सवाल 

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से मैसेजिंग सर्विस के काम करने से जुड़ा सवाल पूछा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूचना मंत्री (Information Minister) अश्विनी वैष्णव ने इसपर लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information Technology) की ओर से पहले ही साझा किया जा चुका है कि WhatsApp या Meta ने भारत सरकार को अपनी ऐसी किसी भी योजना के बारे में सूचना या जानकारी प्रदान नहीं किया है.

Also Read: दिल्ली कोचिंग हादसा: IAS बनकर लौटना था पर तान्या का अब शव आएगा बिहार, लाइब्रेरी में ही टूट गयी सांस की डोर

WhatsApp बंद पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब 

सांसद विवेख तन्खा से केंद्र सरकार से सवाल किया था कि भारत सरकार के यूजर की जानकारी साझा करने के निर्देशों के चलते क्या WhatsApp भारत में काम करना बंद कर रहा है या नहीं. कांग्रेस सांसद में सूचना प्रौद्योगिकी कानून (Information Technology Act) एक्ट 2000 की धारा 69A का भी जिक्र किया था. इसपर भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में निर्देश जारी किए थे.

Also Read: Paris Olympic 2024: लक्ष्य सेन की मेहनत बेकार, जानें- पहले राउंड की जीत क्यों हुई अमान्य

WhatsApp ने किया था IT नियमों का विरोध

WhatsApp ने इससे पहले IT नियमों में हुए संशोधन का विरोध किया था. WhatsApp का कहना ये था कि यह कानून व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं. दिल्ली हाईकोर्ट को WhatsApp ने बताया था कि उसका एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन यूजर्स की निजता की रक्षा करता है. इसके चलते संदेश को सिर्फ भेजने और प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है. 

भारत में WhatsApp के 4 करोड़ यूजर्स

दिल्ली हाईकोर्ट में WhatsApp ने कहा था कि एक प्लेटफार्म के तौर पर यदि हमें एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया, तो व्हाट्सएप यहां से चला जाएगा।. कंपनी ने आगे कहा कि WhatsApp के प्राइवेसी फीचर्स के चलते ही इसका उपयोग करते हैं. आंकड़े बताते हैं कि भारत में 4 करोड़ से ज्यादा WhatsApp यूजर्स हैं.

Next Article

Exit mobile version