Unlock 3.0 Guidelines : 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन
Yoga institutes and gymnasiums, re-open from August 5, Ministry of Health and Family Welfare, issues guidelines, spread of COVID-19 केंद्र सरकार ने देशभर में अनलॉक-3 के लिए बुधवार 29 जुलाई को गाइडलाइन जारी कर दिये जिनमें कंटेनमेंट जॉन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने देशभर में अनलॉक-3 के लिए बुधवार 29 जुलाई को गाइडलाइन जारी कर दिये जिनमें कंटेनमेंट जॉन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है. अब जिम और योग संस्थानों को खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गयी है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के अनुसार जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां अभी जिम और योग संस्थानों को खोलने पर पाबंदी लगा दिया गया है. कंटेनमेंट जॉन के बाहर ही जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी योग संस्थानों और जिम को राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार जिम और योगा सेंटरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बचने की सलाह दी गयी है.
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. सभी को फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा. हालांकि योग करने और जिम में ऐक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा. बीच-बीच में साबुन से धोने और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है.
परिसर में थूकना पर पाबंदी होगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखना आवश्यक होगा. अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत इस बारे में निकटतम हेल्थ सेंटर को बताएं.
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums.
Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU
— ANI (@ANI) August 3, 2020
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि मंत्रालय के अनुसार, रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है. ‘अनलॉक 3′ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभावी हो गये हैं. निषिद्ध क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा. प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे. इनके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत दी गयी है.
दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी. अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.
दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना-जाना इस संबंध में जारी किये जा चुके एसओपी के तहत नियंत्रित रहेगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गयी है. उन्हें अति आवश्यक परिस्थितियों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलना चाहिए. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर ‘ऐट होम’ समारोहों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी. इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा.
मंत्रालय के अनुसार, विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए. दिशानिर्देशों के मुताबिक, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
Posted By – Arbind Kumar Mishra