39.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक के दो प्रमोटरों को दी सशर्त जमानत, आठ तक जमा कराने होंगे 15 करोड़

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार धोखाधड़ी के एक मामले में रियल एस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड के दो प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. गुड़गांव स्थित उसकी आवासीय परियोजना के मकान खरीददारों ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार धोखाधड़ी के एक मामले में रियल एस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड के दो प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. गुड़गांव स्थित उसकी आवासीय परियोजना के मकान खरीददारों ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने रियल एस्टेट कारोबारियों की तरफ से दिये गये इस बयान पर विचार किया कि वे शीर्ष अदालत के 24 अगस्त के आदेश के अनुरूप उसकी रजिस्टरी में 15 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं.

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को आठ हफ्ते में निवेशकों का पैसा लौटाने का दिया आदेश

इसके बाद अदालत ने संजय और अजय से चार हफ्तों के लिए सशर्त अंतरिम जमानत देने के लिए आठ सितंबर तक रजिस्टरी में पांच करोड़ रुपये और जमा करने को कहा. इस बीच पीठ ने वकीलों कुछ घर खरीददारों की ओर से पेश मंजीत कुमार अहलूवालिया और आरोपियों की ओर से पेश अभिमन्यु भंडारी को उन खरीददारों को अनुपात के आधार पर जमा धन वितरित करने में शीर्ष अदालत की रजिस्टरी की मदद करने को कहा जो अपना धन वापस चाहते हैं.

पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी से सात सितंबर तक सैकडों खरीददारों को उन फ्लैटों का कब्जा देने को कहा जो तैयार हैं. इससे पहले पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा था कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को दो हफ्तों के अंदर इस अदालत की रजिस्टरी में 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel