समान काम, समान वेतन

पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर लागू होगा. बरसों से बदहाली झेल रहे शिक्षक, जिनका वेतन चतुर्थवर्गीय नियमित कर्मचारियों के वेतन से भी बहुत कम हुआ करता था, उनके लिए राहत भरी खबर है. माननीय उच्च […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 3, 2017 6:49 AM
पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविदा पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर लागू होगा. बरसों से बदहाली झेल रहे शिक्षक, जिनका वेतन चतुर्थवर्गीय नियमित कर्मचारियों के वेतन से भी बहुत कम हुआ करता था, उनके लिए राहत भरी खबर है.
माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि नियमित शिक्षक के वेतन के समरूप संविदा पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को भी वेतन दिया जाये. ऐसा नहीं करना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है.
निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक फैसले से संविदा पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को न्याय मिला है. शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी समाज में मौजूद असमानता और पिछड़ापन में कमी आयेगी. सरकार को यह आदेश मान कर बरसों से आर्थिक बदहाली झेल रहे शिक्षक को तोहफा देने का काम करने की जरूरत है
युगल किशोर, इमेल से

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