लंबित परीक्षाफल प्रकाशित करें

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में झारखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए तय उम्रसीमा में छूट देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है, ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो और सभी को समान मौका मिले. यह महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के लिए राहत देनेवाला व स्वागत योग्य है. इसके पूर्व भी, उच्च न्यायालय ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 30, 2014 4:59 AM
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में झारखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए तय उम्रसीमा में छूट देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है, ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो और सभी को समान मौका मिले. यह महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के लिए राहत देनेवाला व स्वागत योग्य है. इसके पूर्व भी, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इस नियुक्ति प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से रद्द हुए टेट परीक्षाफल पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. लेकिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आज तक लंबित है.
दैनिक समाचार पत्रों में इसके विषय में खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस विषय पर राज्य सरकार व जैक की चुप्पी समझ से परे है. आज जब सभी को समान मौका देने की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि रद्द परीक्षाफल को पुन: प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करें.
देबाशीष कुंभकार, सरायकेला

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