17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है. उम्मीद है कि इससे लोगों को पुलिस थानों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी. कोर्ट ने निर्देश देने से पहले ही सभी राज्यों को यह सूत्र […]

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है. उम्मीद है कि इससे लोगों को पुलिस थानों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी. कोर्ट ने निर्देश देने से पहले ही सभी राज्यों को यह सूत्र लागू करना चाहिए था. आधुनिकता की केवल बातें करके काम नहीं बनता, उसके लिए विचार और क्रियात्मकता का मिलन होना जरूरी है.
कोर्ट का शासन-प्रशासन को छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिलाना शोभा नहीं देता. पुलिस सेवा जनता के लिए आवश्यक है, इसके बारे में जरूरी सूचनाएं तो जनता के सामने पेश की ही जानी चाहिए़ इस मामले में दुनिया के कई देश हमसे आगे हैं और एक हम हैं जो कोर्ट के निर्देशों के बाद ही इस पर करने की सोच रहे हैं. अच्छी चीजों को अपनाने में हमसे हमेशा देर क्यों होती है?
राहुल लोखंडे, ई-मेल से

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें