झारखंड उच्च न्यायालय ने 50 माईक्रोन से कम के पॉलिथीन को बंद कर देने का आदेश संभवतः 5-6 वर्ष पहले ही दे दिया था, परंतु सरकार उनके आदेश को न तो पालन किया और न ही उच्च न्यायालय अपने आदेश को सख्ती से पालन करवा सकी. जेल या जुर्माना के भय से ही पॉलिथीन बंद होगा. अपील या अनुनय विनय से न तो पहले हुआ है और न ही भविष्य में कुछ होने वाला है. सरकार उन अधिकारियों, कर्मचारियों को भी दंडित करे जिन पर पॉलिथीन को बंद कराने की जिम्मेवारी है और वे इसमें कोताही कर रहे हैं.
पारस नाथ सिन्हा, रांची