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नये खाद्य निर्देश

अगर खाद्य पदार्थ के बारे में ठीक से सूचना मुहैया करायी जायेगी, तो लोग संभावित नुकसान से बच सकेंगे.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पोषण से संबंधित जानकारी बड़े अक्षरों में दी जानी चाहिए. इससे ग्राहकों को खरीद के समय उचित निर्णय करने में मदद मिलेगी. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. खाने-पीने की चीजों में चीनी, नमक, वसा जैसे तत्वों की अधिकता कई बीमारियों की वजह बन रही है. किसी वस्तु में क्या सामग्री इस्तेमाल की गयी है और उससे कितना पोषण मिल रहा है, ऐसी सूचनाओं को आम तौर पर इतने महीन अक्षरों में छापा जाता है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता. हमारे देश में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. लोग चीनी, नमक, वसा आदि के उपभोग को लेकर सचेत भी हो रहे हैं.

अधिक कैलोरी लेना मोटापे और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर खाद्य पदार्थ के बारे में ठीक से सूचना मुहैया करायी जायेगी, तो लोग संभावित नुकसान से बच सकेंगे. कुछ समय से सरकार ने पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं. नये खाद्य निर्देशों को उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए. हाल में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं बनाने वाली कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे भ्रामक विज्ञापन न दें और दवाओं के प्रभाव के संबंध में निराधार दावे न करें. कई दवा उत्पादों पर ‘सौ फीसदी सुरक्षित’, ‘स्थायी उपचार’, ‘पूर्णतः शाकाहारी उत्पाद’ या ‘मंत्रालय द्वारा स्वीकृत’ जैसी भ्रामक बातें लिखी होती हैं. बहुत से उत्पादों पर तो उनमें प्रयुक्त वस्तुओं का पूरा विवरण भी नहीं दिया जाता. बड़े शहरों में कई ऐसे रेस्तरां हैं, जहां खाद्य विभाग के निर्देशों की अनदेखी के मामले सामने आये हैं. इस बारे में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

अप्रैल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने एप और वेबसाइट से ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ श्रेणी से सभी पेय उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया था. उसी माह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे खाद्य उत्पादों का समुचित श्रेणीकरण सुनिश्चित करें. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में ‘स्वास्थ्य पेय’ जैसी किसी श्रेणी को परिभाषित नहीं किया गया है. चिकित्सक सलाह देते रहते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदने या खाने से पहले उसमें इस्तेमाल चीजों, कैलोरी आदि के बारे में पड़ताल करनी चाहिए. नये निर्देशों से ऐसा करने में सहूलियत होगी.

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