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लीज नवीकरण : पलामू में 8 साल बाद परामर्शदात्री समिति की बैठक, दर में पांच लाख से अधिक की वृद्धि

व्यावसायिक मुख्य मार्ग के एक डिसमिल लीज नवीकरण के लिए 11 लाख 30 हजार 260 लगेगा, जबकि इसके पूर्व छह लाख 30 हजार प्रति डिसमिल दर तय थी. वर्ष 2014 से पिछले आठ वर्षों में नये व्यावसायिक लीज नवीकरण के लिए पांच लाख से अधिक की बढ़ोतरी हो गयी. 

Jharkhand News: पलामू के मेदिनीनगर शहर में लीज नवीकरण व्यावसायिक मुख्य मार्ग के लिए 11 लाख 30 हजार दर तय की गयी है. यह निर्णय पलामू उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया है. वर्ष 2014 के बाद परामर्शदात्री की बैठक हुयी है. व्यावसायिक मुख्य मार्ग के एक डिसमिल लीज नवीकरण के लिए 11 लाख 30 हजार 260 लगेगा, जबकि इसके पूर्व छह लाख 30 हजार प्रति डिसमिल दर तय थी. वर्ष 2014 से पिछले आठ वर्षों में नये व्यावसायिक लीज नवीकरण के लिए पांच लाख से अधिक की बढ़ोतरी हो गयी. 

स्वीकृति मिलने के बाद नयी दर होगी लागू

शहरी क्षेत्र के खास महाल में रहने वाले लोगों को लीज नवीकरण के लिए नयी दर से राशि जमा करनी पड़ेगी. संयुक्त बिहार के समय 1996 के बाद सरकार के पत्र के अनुसार समय-समय पर दर निर्धारण किया जाता है. प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत दर राजस्व एवं निबंधन विभाग के पत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है. परामर्शदात्री समिति के द्वारा दर निर्धारण के बाद इसकी स्वीकृति के लिए सरकार को आयुक्त के माध्यम से भेजा गया है. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद मेदिनीनगर में लीज नवीकरण के लिए नयी दर लागू हो जायेगी.

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परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये थे शामिल

2012 के गजट के अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत राशि पारित किया गया था. वर्ष 2018 के बाद राजस्व एवं निबंधन विभाग के अनुसार परामर्शदात्री समिति द्वारा दर का निर्धारण प्रत्येक दो वर्ष के बाद समस्त भूमि का 10 प्रतिशत बढ़ाना है. परामर्शदात्री समिति की बैठक में नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, जिला अवर निबंधक व अधिवक्ता के रूप में कर्म दयाल प्रसाद यादव व खासमहाल पदाधिकारी शामिल थे.

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कैसे होगी पहचान 

खास महल कार्यकारी नक्शा के अनुसार नक्शे में जो चार लाइन उसे मुख्य मार्ग माना गया है. जो दो लाइन नक्शा में दिखाया गया है. उसे उप मार्ग माना गया है. खास महल की जमीन को चार भागों में बांटा गया है. जिसमें आवासीय मुख्य मार्ग, आवासीय उप मार्ग के साथ व्यावसायिक मुख्य मार्ग व व्यावसायिक उप मार्ग के रूप में चिह्नित किया गया है.

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रिपोर्ट : शिवेंद्र कुमार, मेदिनीनगर, पलामू

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