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Lockdown : कोरोना से बचाव को लेकर पलामू में धारा- 144 लागू, घर से बाहर निकलने की मनाही, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

पलामू के उपायुक्त (Palamu DC) डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है. बुधवार को उपायुक्त ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पलामू जिले में धारा 144 लागू किया है. इस दौरान 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी.

मेदिनीनगर (पलामू) : वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को फैलने से रोकने और उससे बचाव को लेकर लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया है और इसका अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है. सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू के उपायुक्त (Palamu DC) डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है. बुधवार को उपायुक्त ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पलामू जिले में धारा 144 लागू किया है. इस दौरान 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी.

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उपायुक्त डॉ अग्रहरि ने पलामूवासियों को सचेत करते हुए कहा है कि 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नही निकलना है. इसका अनुपालन नही करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है. आमजनों के आवागमन एवं वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है. सामाजिक अलगाव (Social Distancing) को अपनाने के बाद कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की रफ्तार में कमी आयी है, लेकिन महामारी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी है. इसी उद्देश्य से पलामू में निषेधाज्ञा लागू किया गया है.

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उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी. आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगा. 17 मई तक पलामू में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा. इस दौरान जारी आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई किया जायेगा.

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