Jharkhand News: पलामू में राशन डीलरों के खिलाफ लगातार अनियमितता का मामला प्रकाश में आता रहा है. इस मुद्दे को लेकर पलामू डीसी आंजनेयुलू दोड्डे ने सख्त कदम उठाया है. गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे रहते कोई गरीबों का भोजन छीने यह बर्दाश्त नहीं करूंगा. कहा कि कई ऐसे मामले मिले हैं जिसमें मुखिया के शामिल होने की बात भी जांच में सामने आयी है. वैसे मुखिया को नोटिस भेजा जाएगा. जरूरत होने पर उन्हें पदमुक्त भी किया जा सकता है.
चार महीने में 12 हजार राशन कार्ड निरस्त करने की हुई कार्रवाई
सिर्फ अनियमितता बरतने वाले राशन डीलर ही नहीं, बल्कि वैसे लाभुक जो फर्जी कार्ड बनवा कर राशन उठा रहे थे, उनकी भी अब खैर नहीं. डीसी के निर्देश पर पूरे जिले में राशन लाभुकों की सूची की सघनता से जांच की जा रही है. डीसी ने बताया कि पिछले चार माह में जिले से 12 हजार वैसे लाभुकों का नाम सूची से हटाया गया है, जो फर्जी तरीके से राशन ले रहे थे. इस सूची में अधिकतर वैसे लोग हैं जो इसकी पात्रता नहीं रखते. साथ ही मृत लोगों के नाम पर तथा बाहर रहने वाले लोगों के नाम पर जारी राशन कार्ड को भी निरस्त किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे योग्य लाभुकों को सूची में शामिल कर उन्हें लाभ देने के कार्य में तेजी आयेगी.
अनियमितता एवं राशन गबन करने को लेकर मोकहर कला के राशन डीलर पर FIR
डीसी ने गुरुवार को हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर नागेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर हैदरनगर अंचलाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया. इसके बाद हैदरनगर थाने में नागेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. उन्होंने प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विसपुते एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज ठाकुर से उक्त राशन डीलर के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच करवायी थी. जांच में पाया गया कि कई लाभुकों का दो अलग-अलग राशन कार्ड निर्गत किया गया है जिसमें से एक कार्ड से लाभुक को राशन दिया जाता है, जबकि दूसरे कार्ड के माध्यम से डीलर द्वारा अपवाद पंजी के जरिए ऑफलाइन मोड से राशन निकाल लिया जाता है. जांच रिपोर्ट मिलते ही डीसी ने यह त्वरित कार्रवाई की है.
खाद्यान्नों को लेकर गंभीर है डीसी
मालूम हो कि जिले के डीसी श्री दोड्डे खाद्यान्नों में अनियमितता को लेकर काफी गंभीर हैं. इसका नतीजा है कि 22 अक्टूबर को पांकी के कोनवाई में अंगूठा लगाकर लाभुकों को राशन नहीं दिए जाने के मामले में जन वितरण प्रणाली दुकानदार को निलंबित किया गया. 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत NFSA मद में अनियमितता बरतने को लेकर सहायक गोदाम प्रबंधक को निलंबित करने के बाद उनसे 16 लाख एक हजार तीन सौ चौवालीस रुपये की वसूलने की कार्रवाई भी की गई. गुरुवार को हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर को सस्पेंड किया गया है.
रिपोर्ट : सैकत चटर्जी, पलामू.