बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election) की तैयारी जोरों पर है. राज्य निर्वाचन आयोग(Election Commission Bihar) ने इसे लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये हैं. सूबे में लंबे समय का इंतजार अब समाप्त हो जायेगा और गांव की सरकार जल्द ही चुन ली जायेगी. चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए कुल 16 तरह के दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है. इस बार एक नया प्रयोग करते हुए जमीन के दस्तावेज(Land Document) और शस्त्र के लाइसेंस (Arms License) को भी मान्यता दी गयी है.
बिहार निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा है. बाढ़ और कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराना आयोग के लिए एक कड़ी चुनौती है. लेकिन चुनाव को सरल बनाने के लिए भी तमाम तरीके अपनाये जा रहे हैं. इस बार कुल 16 तरीके के दस्तावेजों के आप्शन मतदाताओं के पास रहेंगे. जिसे दिखाकर वो वोट डाल सकेंगे. इस संबंध में आयोग ने पत्र भी जारी कर दिया है.
बता दें कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 14 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की गयी थी. लेकिन आगामी पंचायत चुनाव में मतदान को और अधिक सरल बनाने के लिए दो अन्य दस्तावेजों को जोड़ा गया है. इसमें शस्त्र लाइसेंस(Arms License) और जमीन के दस्तावेज को अनुमति दी गयी है. ध्यान रहे कि जमीन के वही कागजात मान्य होंगे जिनमें फोटो लगा होगा.
Also Read: बिहार में अफीम के बाद अब बालू के अवैध धंधे से मजबूत हो रहे नक्सली! अरबों के खेल पर कब्जे की तैयारी
इन 16 दस्तावेजों को पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मान्यता दी गयी है-
-आधार कार्ड
-श्रम मंत्रालय से जारी स्मार्ट कार्ड
-फोटो लगा हुआ पेंशन कार्ड
– विकलांगता पहचान पत्र
– मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड
-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
– बैंक या डाकघर का फोटो लगा हुआ पासबुक
-पैन कार्ड
– ड्राइविंग लाइसेंस
-राज्य या केंद्र सरकार के कर्मियों का फोटो लगा पहचान पत्र
-सांसद या विधायक का जारी पहचान पत्र
– स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र
– शस्त्र लाइसेंस
-पासपोर्ट
-जमीन दस्तावेज (फोटो लगा हुआ)
-शैक्षणिक संस्थानों से जारी पहचान पत्र (फोटो लगा हुआ)
POSTED BY: Thakur Shaktilochan