पटना : पटना हाइकोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीइटी को रद्द करने की मांग पर बिहार बोर्ड को कहा कि एसटीइटी परीक्षाओं का संचालन करते समय उसके प्रश्नपत्र को बोर्ड अपने परीक्षा विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे. न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने नीरज कुमार व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि एसटीइटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के बाद बोर्ड ने उसे निरस्त कर दिया है, इसलिए इस मामले में कोई भी आदेश या निर्देश अब देना उचित नहीं है. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करने से इन्कार करते हुए निष्पादित कर दिया. गौरतलब है कि समिति ने इस परीक्षा को खुद ही रद्द कर दिया है. शिक्षा विभाग से नयी तिथि के बारे में विचार करने को कहा है.
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प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही बोर्ड एसटीइटी की परीक्षा ले : हाइकोर्ट
पटना हाइकोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीइटी को रद्द करने की मांग पर बिहार बोर्ड को कहा कि एसटीइटी परीक्षाओं का संचालन करते समय उसके प्रश्नपत्र को बोर्ड अपने परीक्षा विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे.
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