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बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा: एडमिट कार्ड गुम होने पर भी देंगे एग्जाम, जानिये सेंटर पर कैसे मिलेगी अनुमति

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का अगर एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या छूट जाता है तो भी उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं होगी. जानिये कैसे मिलेगी परीक्षा में बैठने की अनुमति...

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. मैट्रिक की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी. इंटर की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी एडमिट कार्ड गुम हो जाने पर भी परीक्षा के लिए अनुमति होगी.

एडमिट कार्ड गुम हो जाने पर भी दे सकेंगे परीक्षा

मैट्रिक परीक्षा में उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थियों का फोटो भी दिया रहेगा. इस दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पर छूट जाता है तो, ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैंड फोटो से उसे पहचान कर और रौल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी.

कॉपी में पेजों की संख्या

परीक्षार्थी से घोषणा पत्र लेकर केंद्राधीक्षक प्रवेश पत्र के अनुसार उक्त विषय की परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने दें और उपस्थिति पत्रक ए‌वं रौल शीट में सुधार कर अपना हस्ताक्षर एवं मुहर लगा दें. मैट्रिक गणित एवं उच्च गणित विषयों के लिए 24 पेज की कॉपी दी जायेगी, जिसमें पृष्ठ 23 पर ग्राफ पेपर भी रहेगा. वहीं, अन्य सभी विषयों की कॉपी 20 पेज की रहेगी.

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छात्राओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था

यदि केंद्र पर छात्र-छात्राएं दोनों होंगे, तो छात्राओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था करनी होगी. सभी परीक्षार्थी रौल नंबरवार आरोही क्रम में परीक्षा में बैठेंगे. इससे कॉपी, ओएमआर आदि बांटने में सुविधा होगी. डेस्क-बेंच को दीवारों से सटाकर नहीं लगाया जायेगा. प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे. प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी.

पटना जिले में बनाये गये हैं 74 केंद्र :

मैट्रिक परीक्षा के लिए पटना जिला में कुल 74 केंद्र बनाये गये हैं जिसमें पटना सदर अनुमंडल में 33, पटना सिटी अनुमंडल में 13, दानापुर अनुमंडल में 10 , बाढ़ अनुमंडल में 7, मसौढ़ी अनुमंडल में 5,एवं पालीगंज अनुमंडल में 6 केंद्र हैं. शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 200 मीटर व शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि में प्रभावी रूप से लागू करने का सख्त निर्देश दिया गया है.

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