Bihar Election 2020 पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और उन्हें टिकट देने वाले पार्टी के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इससे पूर्व भी चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों की जानकारी स्थानीय अखबार में सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन इसका शत-प्रतिशत पालन नहीं हो पाया. इसकी शिकायत मिलने के बाद आयोग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. प्रत्याशियों और पार्टी को कब-कब प्रकाशित कराना है, इसे भी तय कर दिया गया है.
संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रत्याशी और उनकी पार्टी को उम्मीदवार के आपराधिक विवरण को समाचार पत्र और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा. ऐसा तीन बार करना होगा. उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर करवाना होगा. वहीं, दूसरी बार नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवे से आठवें दिन के अंदर और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करवाना होगा.
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशन की तिथि तय किये जाने का कारण यह रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी ऐसे समय में अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराते हैं कि आम जन को इसका पता ही नहीं चल पाता है. इसलिए चुनाव आयोग द्वारा तय तिथि के बाद जनता जिसे चुनना चाहेगी, उसके बारे में यह जान पायेगी कि प्रत्याशी आपराधिक प्रवृति के तो नहीं है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya