Bihar Election 2020: Voter ID Card Latest News – बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है. पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी किया जाता है. आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो है तो आपको वोट डालने का अधिकार है.
अगर किसी वजह से आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब है तो आप वोट नहीं कर सकते. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लाइव न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यह पर्ची, किसी भी मान्य आईडी (पहचान पत्र)के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है.
वो मान्य आईडी हैं 1- मतदाता पहचान पत्र 2- पासपोर्ट 3- ड्राइविंग लाइसेंस 4- सर्विस पहचान पत्र 5- पासबुक 6- पैन कार्ड 7- स्मार्ट कार्ड 8- मनरेगा जॉब कार्ड 9- स्वास्थ्य बीमा 10- पेंशन दस्तावेज (जिसमें फोटो लगा हो) 11- सांसद विधायक और विधानपरिषद सदस्यों को जारी/सरकारी पहचान पत्र 12- आधार कार्ड. ये 12 विकल्प हर मतदाता के लिए उपलब्ध रहेंगे.
Also Read: Bihar Election 2020 : जब देश में ‘ वोटर कार्ड ‘ का सबसे पहले बिहार में हुआ प्रयोग, लालू यादव ने’ बांस के फोफी ‘ का जुमला देकर उड़ाया था मजाक …विधानसभा चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि शत प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. मतदाताओं को वोट देने से पूर्व हैंड ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा.
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