बिहार में 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा (Bihar matric exam 2021) आयोजित होने जा रही है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इस बार कई नई गाइडलाइंस जारी की है. वहीं इस बार कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर भी आयोग अधिक गंभीर है. अब परीक्षा(Bihar board 10th exam 2021) के दौरान कदाचार करते हुए अगर किसी को पकड़ा गया तो उसे दो हजार रुपये का जुर्माना भरना हो या 6 माह जेल की सजा होगी. अथवा दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है.
आयोग द्वारा तय किया गया दंड परीक्षा कक्ष के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिखा मिलेगा. जिसमें परीक्षार्थियों को इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि अगर वो परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें दो हजार रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा दंड के रुप में मिल सकती है.
अब परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में तैनात कर्मियों की भी मुश्किलें इस बार बढ़ेगी. परीक्षा के दौरान अगर सामूहिक रूप से कदाचार करते परीक्षार्थियों को पाया जाता है तो उसके लिए वीक्षक को ही जिम्मेदार माना जाएगा. वीक्षक के खिलाफ परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस दौरान केंद्राधीक्षक भी जिम्मेदार माने जाएंगे.
परीक्षा को कदाचारमुक्त आयोजित करने के लिए आयोग ने इस बार केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर भी नियमों को लागू किया है. जिसमें शिक्षक, कर्मी, होमगार्ड व पुलिसबल आदि शामिल हैं. परीक्षा के दौरान अगर कदाचार की शिकायत आती है तो ये सभी दंडित किए जाएंगे. इन सभी के खिलाफ जिलाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि बिहार के सभी 38 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी. इस दौरान कदाचार के आरोप में निष्कासित परीक्षार्थियों की सूची जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और परीक्षा नियंत्रक को ई-मेल और ऐप के द्वारा भेजी जाएगी.
Posted By :Thakur Shaktilochan