Bihar Panchayat By-Election: स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिले में होने वाले उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. डीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उप चुनाव के लिए गठित सभी 9 कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराएं. मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 60 में मतदाताओं की पहचान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेगा. जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. पहचान के लिए दस्तावेज की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा.
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आधार कार्ड.
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फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/पेन्शन अदायगी आदेश/भूतपूर्व
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सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/विधवा पेन्शन आदेश.
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श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड.
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मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड.
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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.
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बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक.
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आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड).
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राज्य/केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र.
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ड्राइविंग लाइसेंस
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सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचानपत्र.
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फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र.
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र.
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फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस.
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पासपोर्ट.
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फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि.
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डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारी समयबद्ध ढंग से की जा रही है. अभी नामांकन प्रक्रिया 9 मई तक चलेगी. 10 से 12 मई तक संवीक्षा, 15 मई को अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 25 मई को मतदान एवं 27 मई को मतगणना कराया जायेगा.