बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी प्रदेश में तेज हो चुकी है. चुनाव आयोग इलेक्शन को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर चुकी है. वहीं चुनाव के तारीखों का भी अब जल्द ही ऐलान हो जाने के कयास लगाये जा रहे हैं. दस चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव के गाइडलाइंस की धज्जियां उडाने का मामला भी अभी ही सामने आने लगा है. चुनाव आयोग ने वोटिंग बूथ बनाने को लेकर निर्देश जारी किये थे.जिसमें यह ख्याल रखा गया था कि वोटिंग प्रभावित नहीं हो इसलिए मुखिया के घर के 100 मीटर के दायरे में कोई बूथ नहीं होगा. अब ऐसी शिकायत आ रही है कि उन निर्देशों को नजरंदाज कर 400 बूथ बनाये गये हैं.
चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बूथ बनाये जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था. आयोग ने मुखिया के घर के 100 मीटर अंदर, किसी धार्मिक स्थल में व थाना परिसर में बूथ नहीं बनाने का निर्देश जारी किया था. लेकिन विभिन्न स्तरों से आयोग को यह शिकायत मिली है कि विभिन्न जिलों में करीब 400 बूथ ऐसे बना दिए गए हैं जो इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंदर आता है.
बूथों के गठन में अनियमितता बरते जाने की शिकायत मिलने के बाद अब चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को जांच कराकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. आयोग ने इन शिकायतों को आधार बनाकर उन सभी बूथों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि सभी जिलों से आए बूथों के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा कर उसके अनुमोदन की कार्रवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि कई जिलों से प्रतिबंधित जगहों पर भी बूथ बनाये जाने का मामला सामने आया है. इन शिकायतों की जांच की जायेगी और कार्रवाई की जायेगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan