बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) में वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि दो किलोमीटर के अंदर ही बूथ स्थापित किये जायेंगे.
नये नगरपालिकाओं के गठन के बाद भी सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित कर लें कि पंचायतों, वार्ड या किसी भाग के विलय के बाद शेष भाग के मतदाताओं को ध्यान में रख कर बूथों का गठन किया जाये.
राज्य में एक लाख 12 हजार बूथों की स्थापना की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में बूथ के स्थापना का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि बूथ स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाये कि एक वार्ड का बूथ किसी दूसरे वार्ड में नहीं चला जाये. आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव में एक बूथ पर औसतन 800-850 मतदाता ही मतदान करेंगे.
इस बार चुनाव में किसी भी बूथ पर 850 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में वहां पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किया जायेगा. यह सहायक मतदान केंद्र भी मूल बूथ के परिसर में ही अवस्थित होगा. जिलों द्वारा सहायक मतदान केंद्रों के गठन की स्वीकृति आयोग से लेनी होगी.
बता दें कि बिहार में पंचायत इलेक्शन कराने को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव हो गई है. बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. वहीं पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है और चुनाव कराने की अनुमति दी जा सकती है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan