पटना. पंचायत आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टर व बैनर लगाने संबंधी प्रत्याशियों की जिज्ञासा को दूर करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी अपने मकान, चुनावी कार्यालय और अपने प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर लगा सकता है.
आयोग की ओर से इस प्रकार के पोस्टर व बैनर लगाने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं.
इसकी सूचना वह संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है. कार्यालय आदि खोलने में होनेवाला खर्च भी निर्वाचन खर्च की सीमा के अंदर होना चाहिए.
आयोग से इस संबंध में कई जिलों से पंचायत के प्रत्याशियों द्वारा और निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. यह पूछा गया था कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर आदि अपने आवास पर लगा सकते है या नहीं.
इसी प्रकार से यह भी जानकारी मांगी गयी थी कि वह अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल सकते हैं या नहीं और प्रचार के लिए उपयोग में आनेवाले वाहन पर पोस्टर व बैनर लगा सकते हैं अथवा नहीं.
Posted by Ashish Jha