बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. फिलहाल इसमें 281 रिक्तियां हैं लेकिन आगे इसके बढ़ने की उम्मीद है. इसके लिए 25 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है. यह आवेदन 20 दिसंबर तक चलेगा. इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा. इस बार आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जा सकती है.
आवेदन करने के लिए आवेदक का स्नातक पास होना जरूरी है. हालांकि जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए साइंस स्ट्रीम से ग्रैजुएट या फायर इंजीनियरिंग में स्नातक या मेकैनिकल/ ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग से ग्रैजुएट होना जरूरी है. अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा जबकि बिहार राज्य के एससी एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा. आवेदन में सुधार अंतिम तिथि के 10 दिनों बाद तक कर सकेंगे.
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वरीय उपसमाहर्ता- 88
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पुलिस उपाधीक्षक- 20
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राज्य कर सहायक आयुक्त- 21
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काराधीक्षक- 3
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अवर निर्वाचन पदाधिकारी- 4
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बिहार शिक्षासेवा- 12
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अधीक्षक मद्या निषेध- 2
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अवर निबंधक- 5
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नियोजक पदाधिकारी- 2
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श्रम अधीक्षक- 2
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प्रोबेशन पदाधिकारी- 4
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सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा- 12
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सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा- 4
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सहायक योजना पदाधिकारी- 52
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जिला अंकेक्षण पदाधिकारी- 05
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सहायक निबंधक सहयोग समितियां- 9
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श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी- 65
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ग्रामीण विकास पदाधिकारी- 133
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नगर कार्यपालक पदाधिकारी- 110
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राजस्व अधिकारी- 36
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आपूर्ति निरीक्षक- 4
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प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी- 18
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अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी- 139
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प्रखंड अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी- 52
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वहीं 67वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 21 नवंबर से होगा. आवेदन भरने की अंतिम तिथि छह दिसंबर है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सुधार के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा. मुख्य परीक्षा में 750 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, जबकि बिहार राज्य के एससी एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा. मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थियों को कुछ बॉक्स पहले से भरे हुए मिलेंगे. आवेदक के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान जो सूचनाएं भरी गयीं, उन्हीं के आधार पर ये बॉक्स भरे मिलेंगे. इनमें वैकल्पिक विषय, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि एवं आधार संख्या में परिवर्तन का प्रावधान रहेगा.