18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Chara Ghotala: लालू यादव को 5 साल जेल, नीतीश कुमार ने कहा- केस करने वाले आज भी उनके साथ ही…

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में 5 साल की सजा का एलान हुआ है. लालू यादव की सजा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा आर्थिक दंड के साथ सुनाई है. लालू यादव को चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था. वहीं सजा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अदालत का फैसला बताते हुए खुद को इस मामले से किनारा किया. वहीं बिना नाम लेते हुए इशारे ही इशारे ही शिवानंद तिवारी पर कटाक्ष किया.

लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गयी है. सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल की सजा के साथ-साथ 60 लाख रुपया जुर्माना भी राजद सुप्रीमो को भरने कहा. इस सजा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अदालत ने ये फैसला सुनाया है और लंबे समय तक इस केस की सुनवाई होने के बाद ये फैसला दिया गया है. इसलिए इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उपरी अदालत में अपील करने का अधिकार सबको है. वहीं बिना नाम लिये नीतीश कुमार ने राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने अपने बारे में कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है लेकिन हकीकत यही है कि इस मामले में केस करने वाले एक नेता आजकल उनके साथ ही हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए.

Also Read: Fodder Scam Case: चारा घोटाला के 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये जुर्माना

बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के कुल 5 मामलों में अब दोषी करार दिये जा चुके हैं. सबसे बड़े मामले डूरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी में भी उन्हें अब 5 साल की सजा काटनी पड़ेगी. वहीं हाईकोर्ट में लालू यादव के वकील अपील करेंगे और बेल के लिए भी प्रयास करेंगे. लालू यादव को सजा का एलान होने पर लालू परिवार के साथ ही राजद व लालू समर्थकों में घोर निराशा छाई है.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें