मधुबनी के झंझारपुर में व्यवहार न्यायालय के ADJ-1 और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट मामले की जांच अब सीआईडी करेगी. पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में यह आदेश जारी किया है. वहीं गुरुवार तक राज्य सरकार को इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंपनी है.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने झंझारपुर कोर्ट के एडीजे और पुलिस के बीच मारपीट मामले में सुनवाई की. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच अब सीआईडी को सौंपने का आदेश दे दिया. वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार को गुरुवार तक CID को जांच सौंपने का आदेश दिया है.साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि इस मामले की जांच SP रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे.
मधुबनी के SP की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई और सख्त टिपण्णी की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यहां तक कहा कि पावर मिलने का यह मतलब नहीं कि कुछ भी कर लें. कोर्ट ने इस कांड की जांच से मधुबनी पुलिस को दूर रहने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा. आगे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत के सामने कहा कि राज्य में अराजकता जैसा माहौल नहीं है. वहीं सीनियर वकील मृग्यांक मौली को कोर्ट ने इस मामले में अदालत को सहयोग करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया.फिलहाल DGP को कोर्ट में आने की जरूरत है लेकिन अदालत ने जरुरी पड़ने पर बुलाने की भी बात की.
Published By: Thakur Shaktilochan