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लॉकडाउन की तरफ बढ़ता बिहार? सभी शिक्षण संस्थान 11 तक बंद, जानें पहले से निर्धारित परीक्षाओं पर क्या हुआ फैसला…

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को पांच से 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है. पहले से निर्धारित परीक्षाएं स्कूल व कॉलेज प्रशासन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए ले सकेंगे.

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को पांच से 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है. पहले से निर्धारित परीक्षाएं स्कूल व कॉलेज प्रशासन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए ले सकेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना को लेकर शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने स्कूलों को बंद करने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को विचार करने को कहा था. इसके तुरंत बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और डीजीपी एसके सिंघल द्वारा जारी संयुक्त आदेश में पांच से 11 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के अलावा पांच से 30 अप्रैल तक सभी सार्वजनिक समारोहों (सरकारी व निजी) पर रोक लगायी गयी है.पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ली जायेंगी

शादी और श्राद्ध समारोहों के लिए गाइडलाइन

शादी और श्राद्ध समारोहों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. बल्कि, इसके लिए अधिकतम संख्या तय कर दी गयी है. शादी समारोह में अधिकतम ढाई सौ और श्राद्ध में पचास से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे. सरकारी दफ्तरों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है. 30 अप्रैल तक कार्यालय प्रमुख अपने विवेक से कार्यालय का समय और उपस्थिति निर्धारित कर सकेंगे. पांच से 15 अप्रैल तक किसी भी परिस्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पचास फीसदी से अधिक क्षमता को नहीं रहने दिया जायेगा. सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सूचित करेगा कि कोविड से सुरक्षात्मक उपाय जिसमें मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी आदि सुनिश्चित रहे.

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सभी डीएम और एसपी को कड़ाई से गाइडलाइन पालन कराने का आदेश

सभी डीएम और एसपी को अपने जिलों में गृह मंत्रालय के कोविड 19 को लेकर जारी गाइडलाइन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दफ्तर, शापिंग माल, धार्मिक स्थल, होटल व रेस्टूरेंट आदि के संचालन के संबंध में जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. भीड़ वाली जगहों जैसे फूड कोर्ट, होटल, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया है.

पांच अप्रैल से खुलने थे स्कूल

मालूम हो कि होली की छुट्टी और नये सत्र में अधिकतर स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों ने पांच व छह अप्रैल से खोले जाने का निर्णय लिया था. इसके पहले राज्य में कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय इस वर्ष जनवरी के आरंभ में लिया गया था. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद राज्य के नौवीं और उससे ऊपर के क्लास को खोलने का निर्णय चार जनवरी से लिया गया था. एक मार्च से राज्य के पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया था

सात बिंदुओं पर मुख्य सचिव व डीजीपी का संयुक्त आदेश जारी

– 30 अप्रैल तक नहीं होगा सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोह, शादी और श्राद्ध पर रोक नहीं

– शादी में अधिकतम ढाई सौ और श्राद्ध में पचास से अधिक लोगों की नहीं होगी मौजूदगी

– पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ली जायेंगी

-सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

-30 अप्रैल तक कार्यलय प्रमुख अपने विवेक से कार्यालय के समय और उपस्थिति को लेकर कर सकेंगे निर्णय

-पांच से 15 अप्रैल तक किसी भी परिस्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पचास फीसदी से अधिक क्षमता से नहीं चलेंगे

-मास्क की सघन चेकिंग होगी, जिला प्रशासन को जिम्मेवारी

Posted By: Thakur Shaktilochan

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