पटना : बिहार में लॉकडाउन का तीसरा चरण और भी कड़ाई से बीतेगा. राज्य के पांच जिला रेड जोन में रखे गये है. बाकी सभी जिले ओरेंज जोन में हैं. थोड़ी राहत की बात यह है कि रेड और ऑरेंज जोन के आधार पर छूट के अलग-अलग दायरे तय किये गये हैं. इस बीच रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने साफ कर दिया कि किसी भी जिले में कोई छूट नहीं है. अभी अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है. कोई भी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि लॉकडाउन में छूट दे दी गयी है. गृह विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी तक जो छूट मिली हुई थी. वह रेड जोन के अनुसार ही थी़ रेड जोन में यह छूट तो जारी रहेगी. उन निजी निर्माण कार्य को भी छूट रहेगी, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था है.
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 24 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन का सोमवार को तीसरा चरण शुरू हो जायेगा. यह तीसरा चरण कड़ाई के साथ लागू किया जायेगा. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आमिर सुबहानी ने रविवार को लॉकडाउन पार्ट थ्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया.
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सुबहानी ने कहा है नये क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार होने तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन होना है. इस स्थिति को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि बिहार में लॉकडाउन और अधिक कड़ाई से लागू किया जाये. पूरे बिहार में दो ही प्रकार के जोन होंगे. यानी, मुंगेर, रोहतास, बक्सर, पटना व गया जिला रेड जोन में है. बाकी 33 जिला ऑरेंज जोन में हैं. केंद्र सरकार ने 13 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया था, लेकिन बिहार सरकार ने यहां के हालात को देखते हुए ग्रीन जोन नहीं बनाया है.
लॉकडाउन-थ्री में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़ कर कोई बाहर नहीं निकल सकेगा. गर्भवती महिलाओं, 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज जरूरी काम या इलाज के लिए ही बाहर जा सकेंगे.
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गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि रेड जोन में केंद्र सरकार ने जो छूट दी है बिहार में वह लागू नहीं है. केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी. हालांकि, अंतिम निर्णय डीएम ले सकते हैं. यदि उनका लगता है तो वह कहां कितनी और कौन सी दुकान-प्रतिष्ठान खोले जायेंगे, इसका निर्धारण कर सकते हैं.
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रेड जोन को दी गयी छूट के अतिरिक्त सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून खुल सकेंगे.
बिहार में सभी प्रकार की हवाई-रेल यात्रा, इंटर स्टेट बस सेवा, राज्य से बाहर आवाजाही, स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, ट्रेनिंग स्थान, शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, असेंबली हॉल आदि, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिणक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधि, सभी धार्मिक स्थल पब्लिक के लिए ये बंद रहेंगे. क्लिनिक भी बंद रहेंगे.
केंद्र सरकार ने शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, और सुपौल को ग्रीन जोन में रखा था. इनमें सभी प्रकार की व्यवासायिक गतिविधियां और आवागमन की छूट है. राज्य सरकार को आशंका थी. ग्रीन जोन के लोग बाहर निकलेंगे, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि बिहार में कहीं भी ग्रीन जोन नहीं है. आम आदमी के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन है. इसे जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. पुलिस शाम साज बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती बरतेगी. पास धारी वाहनों का भी संचालन नहीं होने दिया जायेगा. केवल आकस्मिक सेवा वाले लोग ही इस समय निकल सकते हैं. बिहार के बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने सभी राज्यों के बॉर्डर पर तैयारी कर रखी है. करीब दस से 15 लाख मजदूरों के आने की संभावना है. इनको स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिले के प्रखंड पंचायत तक राज्य सरकार की बसों के माध्यम से पहुंचाया जायेगा. वहां पूरी व्यवस्था की गयी है.
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन जैसी सेवाएं चालू रहेंगी, दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि अति आवश्यक सामान का उत्पादन और पैकिंग करनेवाली फैक्टरी को छूट है. सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की इंडस्ट्री को छूट में शामिल किया गया है. बिल्डिंग कंस्ट्रेक्शन हो सकेगा, लेकिन वर्कर बाहर से लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है.
ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी दी गयी. कार्यालयों में 33 फीसदी स्टाफ रहेगा. नगर निगम क्षेत्र में मॉल मार्केंट बंद रहेंगे. जरूरी सामान की दुकान मार्केट खुले रहेंगे. गली मोहल्लों, कॉलोनी की सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी. ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़ कर सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज जोन में भी ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गयी है. गैर-जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट है.