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कोरोना पर बैठक में फैसला, बिहार में रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें,10 से पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू

बिहार में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आधी उपस्थिति होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दफ्तरों में यह पाबंदी नहीं रहेगी. कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद होगा. इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.

बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में छह से 21 जनवरी तक सख्ती की घोषणा की है. पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी. स्कूलों में आठवीं तक की कक्षाओं और कोचिंग को बंद कर दिया गया है. हालांकि, आॅनलाइन क्लास की अनुमति रहेगी. नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं को आधी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी. इससे बड़ी कक्षाओं को भी 50% उपस्थिति के साथ चलाया जा सकेगा.

सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आधी उपस्थिति होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दफ्तरों में यह पाबंदी नहीं रहेगी. कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद होगा. इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. पार्क, जिम, स्टेडियम, सिनेमा हाॅल, शापिंग माल व उद्यान को भी बंद कर दिया गया है. मेला और प्रदर्शनी भी बंद रहेगी. सीएम का जनता का दरबार व समाज सुधार अभियान भी स्थगित कर दिया गया है, जिसका आज अलग से आदेश जारी होगा.

मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें पटना समेत सभी जिलों से आयी रिपोर्ट पर मंथन किया गया. सूत्रों के मुताबिक अधिकतर डीएम ने कोरोना से बचाव के लिए सख्ती की सिफारिश की है. माना जा रहा है कि बुधवार को एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सख्ती को लेकर ठोस फैसला लेंगे.

बैठक में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव मौजूद रहे.

रेस्टोरेंट में क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन अधिकतम 50% सीटों के साथ होगा. इसके कर्मियों को टीके की दोनों डोज लेनी जरूरी होगी. जो दुकानें खुलेंगी, उनमें सैनिटाइजर रखना होगा और दुकानदार व ग्राहक को मास्क पहनना जरूरी होगा. शादियों में डीजे व बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी.

ये भी प्रतिबंध

  • आठवीं तक की कक्षाएं और कोचिंग बंद

  • नौंवी से 12 वीं तक की कक्षाएं 50% की माैजूदगी में खुलेंगी

  • मेला व प्रदर्शनी भी बंद

  • सरकारी व निजी कार्यालयों में आधी उपस्थिति

  • शादी व अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति

इन्हें रहेगी छूट

  • सार्वजनिक परिवहन में 100% सीटों का उपयोग

  • ठेले पर फल व सब्जी की हो सकेगी बिक्री

  • बैंकिंग, एटीएम, बीमा व संचार कार्यालय खुलेंगे

  • अंतरराज्यीय गाड़ियों को रहेगी अनुमति

  • कार्यालय आने-जाने वालों पर नहीं रहगी रोक

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