बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक दिसंबर से आवेदन लिये जायेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा. इस योजना के तहत इस साल आठ हजार नव उद्यमियों को 10-10 लाख रुपये के लोन दिया जाएगा. इस लोन में पांच लाख रुपये बतौर अनुदान होंगे. जिन्हें उद्यमी को लौटाना नहीं होगा.
उद्योग विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आठ हजार लोगों को लोन देने के निर्धारित लक्ष्य में से दो हजार उद्यमी वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग से संबंधित होंगे. दूसरी तरफ बियाडा क्षेत्र के लिए भी लोन देने का कोटा तय है. इसका लक्ष्य एक हजार रखा गया है. बियाडा क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और वस्त्र यूनिट लगाने वालों को लोन देने की प्राथमिकता में रखा जायेगा. शेष 5000 सभी ट्रेड के लिए लोन दिये जायेंगे. हालांकि सीएम उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति , युवा , महिला की श्रेणियां पहले की तरह बनी रहेंगी. उल्लेखनीय है कि यह योजना सभी वर्ग के लिए है. जानकारी के मुताबिक आवेदन के दौरान करेंट एकाउंट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि लोन मंजूरी के बाद करेंट एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस होगा. इसी मकसद के मद्देनजर मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही इस योजना में लोन दिया जायेगा. मशीन लगाने के लिए इस योजना में अधिकतम छह लाख रुपये दिये जायेंगे. इस राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य रखा गया है. गौरतलब है कि 2021 में सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2021- 22 में कुल 15986 लाभुकों का चयन हुआ था. जिन्हें विभिन्न चरणों का लोन अभी दिया जा रहा है.
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बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यशाला में आज कहा कि बिहार के लोगों को हम रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं. बिहार उपभोक्ता राज्य से उत्पादक राज्य में तेजी से तब्दील होगा. इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है.