23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार के किसानों को मिलेगा फसल सहायता अनुदान, 31 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, जानें डिटेल्स

रैयत श्रेणी के किसानों को हाल का बना भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा 31 मार्च 2022 के बाद बनी राजस्व रसीद एवं फसल की बुआई का स्वघोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा. गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को दूसरे की जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा-पत्र देना होगा.

बिहार सरकार बाढ़- सुखाढ़ आदि प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपायी अगस्त- सितंबर तक कर देगी. सहकारिता विभाग ने फसल सहायता योजना के लिये पोर्टल खोल दिया है. किसानों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिये बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी ) ने रबी 2022-23 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आने वाली आच्छादित फसल की सूची जारी कर दी है.

गेहूं रबी- मक्का और ईख फसल को पंचायत स्तरीय घोषित किया है. यानि यह फसलों के मुआवजा के लिये किसी भी जिला के किसान आवेदन कर सकते हैं. इसकी क्राप कटिंग पंचायत स्तर पर होगी. चना, मसूर, अरहर, राई-सरसों, प्याज एवं आलू जिला स्तरीय फसल में अधिसूचित है. चना के लिये 17 जिला, मसूर 35 , अरहर 21 , राई सरसों के लिये 37 जिला तथा प्याज के लिये 15 जिला के किसान ही मुआवजा के लिये पात्र होंगे. फसल सहायता अनुदान के लिये 15 जिला के आलू किसान पात्र होंगे.

किसानों की तीन श्रेणियां

किसानों की तीन श्रेणियां बनायी गयी हैं. रैयत और गैर-रैयत किसान के अलावा तीसरी श्रेणी ऐसे किसान की है जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर भी खेती करते हैं. पोर्टल पर निबंधित किसान योजना में भी निबंधित माने जायेंगे. किसानों को आनलाइन आवेदन करते समय केवल अधिसूचित फसल का नाम और बुआई क्षेत्र के रकवा की जानकारी देनी होगी.

31 मार्च 2022 के बाद बनी राजस्व रसीद मान्य

रैयत श्रेणी के किसानों को हाल का बना भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा 31 मार्च 2022 के बाद बनी राजस्व रसीद एवं फसल की बुआई का स्वघोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा. गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को दूसरे की जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा-पत्र देना होगा. इसमें रकबा सहित बुआई की गई फसल का ब्यौरा होगा. स्वघोषणा-पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा काउंटर साइन यानि प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा. वैसे किसान जो लिंक के माध्यम से योजना के पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते है वे प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की मदद ले सकेंगे.

Also Read: पटना ZOO में स्पैरो अवेयरनेस प्वाइंट का हुआ उद्घाटन, जू में मैसूर से आयेंगे जेबरा, ढोले और हंस

ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत तो मिलेगी मदद

यदि कोई किसान आनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो वह (सुगम ) कॉल सेंटर अथवा टोल फ्री नंबर 18001800110 की मदद ले सकता है. कॉल सेंटर एग्ज्यूक्यूटिव की मदद से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें भी असमर्थ होने पर प्रखण्ड स्तर प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक के सहयोग से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें