पटना. राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों पर सीधे चुनाव हो रहा है. ऐसे में राज्य की नगरपालिकाओं के मेयर के बाद पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. इधर, सरकार द्वारा नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिकाओं के गठन के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को नये सिरे से चुनावी तैयारी करनी पड़ रही है. सरकार द्वारा तीन नवगठित सहित 10 नगरपालिकाओं के फिर से गठन की अधिसूचना 17 जून को जारी की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग 258 नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी में जुटा हुआ है. इधर, तीन नयी नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही राज्य में अब नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ कर 261 हो गयी है.
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा 17 जून को जारी 10 नगर निकायों की अधिसूचना के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण और वार्डों के गठन का काम स्थगित कर दिया है. आयोग ने सरकार की नयी अधिसूचना जारी होने के बाद कहा है कि नगर निगम सहरसा, नगर पर्षद झंझारपुर और नगर पर्षद इस्लामपुर को उत्क्रमित किये जाने के कारण इन निकायों में मतदाता सूची के नये सिरे से निर्माण को स्थगित कर दिया गया है. इन तीनों नगर निकायों में वार्डवार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाना था. ऐसे में अब राज्य की शेष 81 नगर निकायों के मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जायेगा. आयोग ने इसके साथ ही सात नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन के कार्य को भी स्थगित कर दिया है.
आयोग ने कहा है कि नगर पर्षद राजगीर, नगर पर्षद शिवहर, नगर पंचायत कमतौल अहियारी, नगर पर्षद जाले, नगर पर्षद हिसुआ, नगर पंचायत पौआखाली और नगर पंचायत घनश्यामपुर को उत्क्रमित अथवा क्षेत्र विस्तार किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के जारी अधिसूचना के आलोक में इन सात नगर निकायों के वार्ड के परिसीमन का कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. अब इन नगर निकायों का वार्ड परिसीमन का कार्य नये सिरे से फिर से प्रारंभ किया जायेगा.
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17 जून को जारी 10 नगर निकायों की अधिसूचना के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण और वार्डों के गठन का काम राज्य निर्वाचन आयोग ने रोका
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261 हो गयी है राज्य में अब नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ कर