बिहार के दिव्यागों के लिए अब खुशखबरी है. गुरुवार को यह फैसला लिया गया कि बिहार की बसों में दिव्यांग अब 50 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त में तय कर सकेंगे. इतनी दूरी तय करने के लिए उन्हें अब पैसे नहीं देने होंगे. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दिव्यांगों को विशेष सुविधा देने का फैसला ले चुकी है. 50 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त तो उसके बाद की यात्रा में भी उन्हें किराये में रियायत दी जायेगी.
मुफ्त और रियायत दरों पर यात्रा करने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दिव्यांगों को एक यूनिक आईडी निर्गत करेगा. जिसके आधार पर ही वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. युनिक आईडी बनाने के लिए दिव्यांगो को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार और फोटो देना होगा. जिसके बाद उनका कार्ड तैयार हो जाएगा और वो मुफ्त सफर कर सकेंगे. बतर दें कि इस सुविधा का लाभ केवल उन दिव्यांगो को ही मिलेगा जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को राज्य आयुक्त नि:शक्तता(दिव्यांग जन) कार्यालय में परिवाद अनुभव राज बनाम सचिव, बिहार पथ परिवहन निगम की सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया. नि:शक्तता आयुक्त के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 से 46 के तहत दिव्यांगजन को यह सुविधा दी गई है.
वहीं मुजफ्फरपुर बस स्टैंड के जीर्णोधार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है. अभी बस स्टैंड पर व्हील चेयर से आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना होता है. मार्ग को समतल करने का निर्देश दिया गया है ताकि दिव्यांगो को आने-जाने में कोई कठिनाई नहीं हो.तीन महिने के अंदर यहां के सभी बस स्टैंडो को सही करने का निर्देश दिया गया है.
Posted By: Thakur Shaktilochan