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बिहार में एनआरआइ से आयकर दाता तक ने उठाया पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, 347 करोड़ रुपये की होगी वसूली

पति-पत्नी में से किसी एक को इस योजना का लाभ मिलना था. जबकि पति-पत्नी दोनों ने इसका लाभ ले लिया है. इस तरह गलत तरीके से लाभ लेने वाले कुल दो लाख 47 हजार किसानों की शिनाख्त की गयी है. इनसे कुल 347 करोड़ रुपये की वसूली की जायेगी. अब तक कुल 12 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है.

पटना. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिहार में बड़े स्तर पर अयोग्य लाभुकों ने ले लिया है. इस योजना के तहत किसानों को सालभर में छह हजार रुपये दिया जाता है. बिहार में इसका लाभ विदेश में रहने वाले से लेकर, आयकर दाताओं ने भी ले लिया है. पति-पत्नी में से किसी एक को इस योजना का लाभ मिलना था. जबकि पति-पत्नी दोनों ने इसका लाभ ले लिया है. इस तरह गलत तरीके से लाभ लेने वाले कुल दो लाख 47 हजार किसानों की शिनाख्त की गयी है. इनसे कुल 347 करोड़ रुपये की वसूली की जायेगी. अब तक कुल 12 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है.

आयकर दाता लाभुकों की ऐसे हुई शिनाख्त

इस योजना का लाभ लेने के लिए अन्य जरूरी कागजातों के साथ आधार कार्ड भी देना था. जब आवेदन भुगतान के लिए केंद्र सरकार के यहां गया तो पाया गया कि कई आधार पैन से लिंक हैं. इसमें देखा गया कि पैन से लिंक आधार के कई लाभुक आयकर दाता हैं. ऐसे लाभुकों को सूची केंद्र की ओर से बिहार को भेजी गयी. इसके बाद ऐसे लाभुकों से राशि वसूली की कार्यवाही शुरू की गयी है.

स्पॉट वेरीफिकेशन में पकड़े गये अयोग्य लाभुक

आवेदक को खुद से घोषणा करनी है कि वह इस योजना के तहत योग्य है और उनके परिवार से एक ही ने आवेदन किया है. इसके लिए एक फॉर्म भी भरवाया गया था. इसकी स्थानीय प्रशासन से जांच करायी गयी. इसमें पाया गया कि कई जगह विदेशों में रहने वाले से लेकर, पति-पत्नी, पेंशनधारी, सरकारी नौकरी वालों ने भी इस योजना के तहत राशि ले ली है. इसके बाद इनकी सूची तैयार की गयी और राशि वापस करने का आदेश दिया गया.

राशि वापस करने के लिए कृषि विभाग ने जारी किया बैंक खाता नंबर

कृषि विभाग ने आयकर के कारण व दूसरे कारणों से अयोग्य किये गये किसानों को पैसा वापस करने के लिए बैंक खाता नंबर जारी किया है. आयकर दाता होने के कारण अयोग्य किये गये किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903138323, आइएफएससी: SBIN0006379) में राशि वापस कर सकते हैं. वहीं, अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या (40903140467, आइएफएससी: SBIN0006379) में राशि वापस कर सकते हैं.

बिना आयकर दिये अयोग्य सूची में शामिल किसानों को भी मौका

वैसे किसान जो आयकर नहीं देते हैं और आयकर देने वाली श्रेणी में उनका नाम आ गया है. वैसे किसानों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. ऐसे किसान वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक आइटीआर के साक्ष्य के साथ कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं. उनकी साक्ष्य की समीक्षा केंद्र सरकार स्तर पर विभाग द्वारा करवायी जायेगी.

बिना इ-केवाइसी नहीं मिलेगी 14वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का भुगतान आधार और एनपीसीआइ लिंक बैंक खाते में किया जाना है. केंद्र सरकार ने लाभुकों के बैंक खाते को आधार और एनपीसीआइ लिंक के लिए डाक विभाग को अधिकृत किया है. डाकघर से संपर्क कर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खुलवा सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर आगामी किस्त से वंचित रह जायेंगे. इधर, 5 लाख 83 हजार किसानों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है.

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