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लॉकडाउन: बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों को खोलने का लिया निर्णय, जानिए क्या है शर्त

बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में भारत सरकार की 15 अप्रैल की अद्यतन मार्गदर्शिका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसके द्वारा 20 अप्रैल से कार्यालय खोलने के प्रावधान किये गये हैं.

पटना. बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में भारत सरकार की 15 अप्रैल की अद्यतन मार्गदर्शिका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसके द्वारा 20 अप्रैल से कार्यालय खोलने के प्रावधान किये गये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि बिहार के गृह विभाग के 16 अप्रैल के पत्रांक 268 द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन करने का मार्गदर्शन मिला है, जिसके आलोक में निर्देश दिये जाते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के सभी प्रशाखा एवं कोषांग 20 अप्रैल के प्रभाव से खुले रहेंगे.

आदेश में कहा गया है कि वर्ग-‘क’ एवं ‘ख’ के सरकारी कर्मचारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे. वर्ग-‘ग’, अन्य न्यून वर्ग तथा संविदा कर्मी के 33% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि प्रशाखाओं अथवा कोषांगों में पदस्थापित सहायकों अथवा आशुलिपिक संवर्ग के कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, संविदा नियोजित कर्मियों अथवा कार्यालय परिचारी के संबंध में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी अथवा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आन्तरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जायेगा.

आदेश में कहा गया है कि उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित रोस्टर 20 अप्रैल से तीन मई तक प्रभावी रहेगा. सभी पदाधिकारी एवं सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में सामाजिक दूरी के लिए निर्धारित मापदंड का अक्षरश: पालन करना होगा.

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