बिहार में कोरोना के दूसरे लहर में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सूबे में लागू लॉकडाउन को फिर एक बार जारी रखा है. सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे प्रदेश में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की. जिसके बाद आगामी 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके सारे नियमों को सख्ती से पालन कराएग जाएंगे. इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. हालांकि कई कामों में लगे गाड़ियों को सशर्त परिचालन की अनुमति भी है. आम लोगों को यात्रा करने के लिए ई-पास(E-Pass) का साथ होना जरुरी है. अनुमति के बिना यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा.
लॉकडाउन के दौरान अगर आपको किसी जरुरी काम के लिए यात्रा करने की जरुरत हो तो जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी. अपने निजी वाहन के लिए पहले की तरह इस लॉकडाउन विस्तार में भी उन्हें ई -पास लेना आवश्यक होगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आप serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अपने निजी वाहन के लिए ई – पास प्राप्त कर सकते हैं.
Step-1) सरकार के वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in के लिंक पर क्लिक करें.
Step-2) बाएं साइड में “COVID-19 आपदा के लिए ई-पास का निर्गमन” लिंक को खोजें और उसपर क्लिक करें.
Step-3) लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र खुल जायेगा. जिसमें सभी आवश्यक सुचना (*) को भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें.
Step-4) आप अपने आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन(Preview) देख सकेंगे. संतुष्ट होने के बाद (Attach Annexure) पर क्लिक करें.
Step-5) (Attach Annexure) पर क्लिक करने के बाद “Attach Enclosures” Form खुल जायेगा. सभी अनिवार्य (*) अनुलग्नक जोडें और (Submit) बटन पर क्लिक करें.
Step-6) आप अपने आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन (Preview) देखेंगे. संतुष्ट होने के बाद (Submit) बटन पर क्लिक करें.
Step-7) (Submit) बटन पर क्लिक करने के बाद Acknowledgement मिलेगा.
Step-8) आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं. दाईं ओर,”नागरिक अनुभाग” के अंदर आवेदन की स्थिति देख सकेंगे. यहां से स्क्रीनशॉट ले लें.
Also Read: Coronavirus in Bihar: बिहार में 3000 से कम और पटना में 500 से भी कम मिले कोरोना के नये मरीजनोट: आवेदन करने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं Email-ID पर SMS और Email के माध्यम से सूचना मिलेगी.
– सक्षम अधिकारी के द्वारा e-Pass जारी होने के बाद आपको SMS एवं Email के माध्यम सेजानकारी दे दी जाएगी.
– आप SMS के माध्यम से भेजे गए डाउनलोड लिंक से आवेदन क्रमांक संख्या देकर अपना e-Pass डाउनलोड कर सकते हैं. ई मेल में e-Pass संलग्न रहेगा.
– तकनीकी सहायता के लिए आप serviceonline.bihar@gov.in पर Email कर मदद ले सकते हैं.
बिहार से दूसरे राज्य जाने के लिए पहले सामान्य तरीके से e-Pass बनवाना होगा. उसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणित कागजात के साथ जिला नियंत्रण कक्ष जाना होगा. यहां डॉक्टर से जांच कराने के बाद उनका फाइनल ई-पास जारी होगा.बता दें कि सरकारी आदेश के तहत चार चक्का गाड़ी में ड्राइवर के अलावे अधिकतम दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति है. बिहार में लॉकडाउन के दौरान वाहन का E- PASS बनाने तथा Hindi News से अपडेट के लिए बने रहें।
POSTED BY: Thakur Shaktilochan