पटना : मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पटना बाढ़ स्थित अनंत सिंह के पैतृक आवास से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार मिलने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है.
हालांकि, हत्या की साजिश रचने के पंडारक मामले में उन्हें पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. मालूम हो कि पंडारक मामले में अनंत सिंह को छोड़ कर अन्य अभियुक्तों गोलू, लल्लू मुखिया, रणवीर यादव और पुरुषोतम कुमार उर्फ चंदन को पटना हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
Also Read: बिहार में कोरोना वायरस के 109 नये मामले सामने आये, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 5807
जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोकामा से निर्दलीय विधायक व पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह के पैतृक आवास से एके 47 समेत अन्य अवैध हथियार मिलने के मामले में जमानत याचिका रद्द कर दी. मालूम हो कि मामले में अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पिछले साल अनंत सिंह के पटना जिले के बाढ़ के लदमा स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान पुलिस को एके-47 राइफल समेत कई अन्य अवैध हथियार और विस्फोटक मिले थे. इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया था. मामला दर्ज किये जाने के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था.
वहीं, पंडारक थाने में दर्ज हत्या की साजिश से जुड़े मामले में विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा ने दोनों जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बाढ़ के एसपी को आदेश दिया कि निचली अदालत में अनंत के खिलाफ चल रहे मामले में समय पर गवाहों को अदालत में लाना सुनिश्चित करें. मालूम हो कि विधायक अनंत सिंह अभी राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं.