बिहार में नगरपालिका आम चुनाव में नवगठित, उत्क्रमित व सीमा विस्तारित नगरपालिकाओं में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट से मुक्ति मिल गयी है. अभी तक राज्य के 172 ऐसे नगरपालिकाओं में होल्डिंग दर का निर्धारण ही नहीं किया गया है. नवगठित, उत्क्रमित व सीमा विस्तारित नगरपालिका क्षेत्र स्थित दुकान व मकान का अभी तक दर ही निर्धारित नहीं किया गया है. ऐसे में वहां के प्रत्याशियों को नामाकंन पत्र के साथ नोड्यूज प्रमाण पत्र जमा करने में समस्या आ रही थी. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को बुधवार को पत्र जारी किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने जिलों को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में सूचना अंकित करने को लेकर मार्गदर्शन की मांग की गयी थी. जिलों द्वारा बकाया प्रमाण पत्र को लेकर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि नवगठित व सीमा विस्तारित नगर निकायों के अंतर्गत स्थित दुकान, होल्डिंग जहां होल्डिंग की दर ही निर्धारित नहीं की गयी है. वहां के कार्यपालक पदाधिकारी या प्रशासक द्वारा प्रत्याशी के आवेदन के आलोक में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि नवगठित, सीमा विस्तारित नगर परिषद व नगर पंचायत के तहत होल्डिंग का निर्धारण नहीं किया गया है. जब प्रत्याशी इस प्रमाण पत्र के साथ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तो उसे बकाया रहित (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा उन नगरपालिकाओं के प्रशासक या कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को बकाया रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे.
आयोग के सचिव ने जिलों को निर्देश दिया है कि प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र के प्रपत्र ख के साथ संलग्न सूची की कंडिका 5(क) में प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, अपने पति या पत्नी एवं अन्य आश्रितों सहित अचल संपत्ति तथा वर्तमान बाजार मूल्य विवरण स्वमूल्यांकित किया जायेगा. किसी भी अन्य प्राधिकार द्वारा उससे संबंधित कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है.
प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र जमा करते समय शपथ पत्र के साथ उसके स्वामित्व वाले वाहन की स्वअभिप्रमाणित फोटो स्टेट संलग्न करना ही पर्याप्त होगा. निबंधन पेपर (आरसी) पर जिला परिवहन पदाधिकारी के मुहर या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.
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राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दो से अधिक जीवित संतान होने पर अयोग्य हो जायेंगे. यह शर्त उसके प्रस्तावक पर भी लागू है. पर प्रस्तावक और समर्थक को इसका लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना है.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ न तो आवासीय या न ही चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना है. ऐसे में इसकी नामांकन के समय आवश्यकता नहीं है.