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बिहार में एएनएम नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी, 60 अंकों की होगी परीक्षा, जानिए और क्या होगा खास

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अब बिहार में ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) नियुक्ति होगी. स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया है.

बिहार में ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली को स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचित कर दिया है. एएनएम की सीधी नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी. नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 60 अंक शामिल किये जायेंगे. हालांकि पूरी मेधा सूची 100 अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी.

अनुभव के 25 अंक 

परीक्षा के अंकों के अलावा 15 अंक उच्चतर कोर्स के लिए निर्धारित किये गये हैं. उच्चतर डिग्री जीएनएम होने पर उसे 10 अंक, बीएससी (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी को 15 अंक मिलेगा. शेष 25 अंक राज्य के अंदर स्थित सभी सरकारी या प्राइवेट (केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष पांच अंक निर्धारित किये गये हैं.

दो साल का होगा परोवेशन

नियमावली में विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की पहली अगस्त को उम्र के अवधारणा के लिए कट ऑफ डेट माना जायेगा. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा वर्ष की पहली अप्रैल की तिथि के आधार पर रिक्ति की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार तकनीकी चयन आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायेगी. नियुक्ति के बाद परिवीक्षा (परोवेशन) की अवधि दो वर्षों की होगी. इस दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार लिखित रूप से एक वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा. एएनएम की नियुक्ति का प्राधिकार निदेशक प्रमुख को बनाया गया है.

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आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार निर्धारित होगी वरीयता

एएनएम की नियुक्ति के बाद उनकी वरीयता का निर्धारण भी तय कर दिया गया है. एएनएम की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी. इसमें प्रोन्नति का सोपान भी तैयार किया गया है. एएनएम का पद मूल कोटि का है. यह पद संवर्ग के कुल स्वीकृत पद का 60 प्रतिशत होगा. प्रोन्नति के प्रथम सोपान में एएनएम वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद को धारण करेंगी. यह संवर्ग कुल स्वीकृत पद का 30 प्रतिशत होगा. इसके बाद वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद की प्रोन्नति का दूसरा सोपान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका का होगा. यह संवर्ग कुल स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत होगा.

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