पटना. एक धर्म विशेष पर टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित की गयीं नेता नूपुर शर्मा की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है. एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ पटना में भी केस दर्ज किया गया है. एक धर्म विशेष के खिलाफ की गयी कथित टिप्पणी को दो समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने वाला बताते हुए पटना की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गुरुवार को एक शिकायती मुकदमा दायर किया गया.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह परिवाद पत्र संख्या भादवि की धारा 295 ए के आरोपों के तहत शिकायतकर्ता 85 वर्षीय एक बुजुर्ग ने दाखिल किया है. बुजुर्ग महबूब आलम पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित शरीफ कॉलोनी में रहने वाले हैं. अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 जून 2022 की तिथि निश्चित की है.
शिकायतकर्ता ने यह मुकदमा अपने वकील नदीम अकरम और अंजुम बाड़ी के माध्यम से दाखिल किया है. दाखिल किये गये शिकायती मुकदमे में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के टेलीविजन डिबेट के दौरान कथित रूप से दिए गए उस बयान को दो समुदाय के बीच धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने एक धर्म विशेष के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
इससे पूर्व महाराष्ट्र में भिवंडी पुलिस ने भी निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को धर्म विषेष के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने बताया कि इसके अलावा, भाजपा से निष्कासित पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल को भी ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद ट्वीट पर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है.
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