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गायघाट आफ्टर केयर होम केस मामले में पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई, जांच पर जताया असंतोष

Gaighat Mahila Remand Home Case: पटना हाइकोर्ट ने गायघाट स्थित आफ्टर केअर होम केस मामले की सुनवायी की. इस दौरान कोर्ट ने जांच को लेकर असंतोष जाहिर की. अधिक जानकारी के लिए पढें पूरी खबर...

Bihar news: पटना हाइकोर्ट ने गायघाट स्थित आफ्टर केअर होम में रहनेवाली महिलाओं के साथ बर्बरता व दुर्व्यवहार के मामले की सुनवाई करते हुए अब तक की जांच पर असंतोष जताया. जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा कि जांच जिस आधार पर की जानी चाहिए, उस आधार पर नहीं की गयी है.

एएसपी काम्या मिश्रा रहीं मौजूद

कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने इस मामले में खानापूर्ति की है. इतने महत्वपूर्ण मामले की जांच गंभीर और वैज्ञानिक तरीकों से की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी है. सुनवाई के दौरान एसआइटी की प्रमुख एएसपी काम्या मिश्रा भी मौजूद थीं.

12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित करते हुए जांच अधिकारी को कहा कि ऐसे गंभीर मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए. मामले की गहराई से जांच करते हुए दोषी अधिकारियों की पहचान की जाये, ताकि उन्हें इसकी सजा मिल सके .

डीएसपी रैंक की महिला अधिकारी से जांच का दिया था निर्देश

बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था.

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