Bihar STET Result : पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विस्तृत जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर यह आदेश जारी किया.
बता दें कि लोगों की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि एसटीईटी ऑनलाइन लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नही किया गया. उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की भी मांग कोर्ट से की है.
मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एसटीईटी की परीक्षा नौ सितंबर को लेने का फैसला सुनाया था. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहले ली गयी एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय किया था. समिति के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर ली गयी परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मांग की गयी थी.