सुबोध कुमार नंदन, पटना. डाकघर के खाताधारकों को अब आधार और पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा. आधार और पैन नंबर के बिना नये खाते भी नहीं खोले जा सकेंगे. साथ ही समय सीमा के भीतर आधार और पैन नंबर नहीं देने पर खाता बंद हो जायेगा. केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. इस बात की जानकारी संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के सहायक निदेशक (एसबी) देवेंद्र शर्मा ने दी.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए केवाइसी में अब आधार और पैन कार्ड नंबर देने होंगे. इससे पहले छोटी बचत योजनाओं में आधार कार्ड के बिना निवेश किया जा सकता था. हालांकि अब निवेशकों को आधार देना होगा.
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खाताधारकों को अप्रैल से छह माह की अवधि (30 सितंबर 2023 तक) आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा. खाताधारक जब तक लेखा कार्यालय में आधार नंबर प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक खाताधारक का खाता प्रचलन में नहीं होगा. जिन खाताधारकों ने अब तक पीपीएफ, एसएसवाइ, एनएससी, एससीएसएस और अन्य छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार नहीं दिया है. अगर कोई बिना आधार नंबर के किसी बचत योजना में निवेश करता है, तो छह महीने के अंदर आधार या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा.
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साथ ही एक लिमिट से अधिक रकम का निवेश करने पर पैन नंबर भी देना जरूरी हो गया है. अगर जो खाताधारक ने खाता खोलने के समय स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किया है. वैसे खाताधारक को जो भी पहले हो, होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर लेखा कार्यालय में उसे प्रस्तुत करना होगा. खाते में किसी समय 50 हजार रुपये से अधिक या किसी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी जमा राशि का योग एक लाख रुपये से अधिक हो. इस फैसले के बाद सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन बचत योजना जैसी छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा.