बिहार में सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट है जो रेरा से निबंधित नहीं है. कई ऐसे बिल्डर हैं जो बिना किसी डर के गैर निबंधित अपार्टमेंट और टाउनशिप का निर्माण कर रहे हैं. पटना में ही ऐसे कई गैर निबंधित बिल्डिंग के बिल्डरों के चक्कर में फंस कर लोग अपनी जिंदगी की कमाई लूटा दे रहे हैं. लेकिन अब रेरा बिहार ने ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसने की एक तरकीब निकाली है.
बिहार रेरा ने एक नया स्कीम लॉन्च करते हुए लोगों से गैर निबंधित बिल्डिंग और टाउनशिप की जानकारी देने का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत वैसे प्रोजेक्ट जो रेरा से निबंधित नहीं हैं उसकी सही सूचना देने वाले लोगों को रेरा की तरफ से इनाम दिया जाएगा. सूचना देने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में सही-सही जानकारी और फोटो ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं. इसके साथ ही सूचना देने वाले की पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा.
रेरा ने कहा की बिना निबंधन के किसी भी प्रोजेक्ट से जुरा कोई काम नहीं किया जा सकता. चाहे वो प्रोजेक्ट का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या बिक्री के लिए ऑफर या फिर खरीदारों को आमंत्रित करना ही क्यों न हो. 500 स्क्वायर मीटर में बन रहे प्रोजेक्ट एवं 8 फ्लैट से ज्यादा के अपार्टमेंट का निबंधन जरूरी है. लेकिन बिल्डर इस नियम का उल्लंघन कर रहे है ऐसे में आम लोगों की भागीदारी जरूरी है.
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रेरा बिहार के नए स्कीम के तहत गैर निबंधित अधूरे और नए प्रोजेक्ट की सही जानकारी देने पर 10000 रुपये का इनाम पा सकते हैं. बस आपको प्रमोटर या बिल्डर का नाम, उसका पूरा पता, फोन नंबर, किस जगह पर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का फोटोग्राफ्स रेरा के rera.reportproject@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज कर सिकायत दर्ज करानी होगी.