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बिहार में अब नए सिस्टम से इन जिलों में शुरू होगा बालू खनन, ड्रोन से होगी निगरानी, वाहनों पर लगेंगे जीपीएस

बिहार में बालू के अवैध खनन और ढुलाई को लेकर बालू ढोने वाली गाड़ियों का निबंधन करवाकर उसमें जीपीएस लगाने, बालू के वजन के लिए घाटों पर धर्मकांटा लगाने, चेक पोस्ट बनाने, चालान काउंटर और चेकपोस्ट पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है.

बिहार में रविवार से पटना सहित करीब 10 जिलों में एक बार फिर से बालू खनन शुरू हो जाएगा. इसमें पटना, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा और बांका शामिल हैं. नए प्रावधान के तहत नई व्यवस्था में पहली बार नये बंदोबस्तधारियों के माध्यम से बालू खनन शुरू किया जाएगा. इसके लिए नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे कलस्टर बनाकर उनकी नीलामी की गई है. अब उसी आधार पर नदियों से बालू निकाल जाएगा. वहीं दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी.

ड्रोन से होगी निगरानी, वाहनों पर लगेंगे जीपीएस

खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध खनन, बिक्री और ढुलाई से राज्य सरकार को होने वाले राजस्व की हानि को रोकने को लेकर विशेष तैयारियां की हैं. निगरानी के लिए बालू घाटों पर ड्रोन की मदद ली जायेगी. बालू ढोने वाली गाड़ियों का निबंधन करवाकर उसमें जीपीएस लगाने, बालू के वजन के लिए घाटों पर धर्मकांटा लगाने, चेक पोस्ट बनाने, चालान काउंटर और चेकपोस्ट पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है.

घाटों की जांच करने का निर्देश

सूत्रों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिला के खनिज विकास अधिकारियों और खान निरीक्षकों को घाटों की जांच करने का निर्देश दिया है. वे जांच करेंगे कि बंदोबस्तधारी मानक तीन मीटर से अधिक अथवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कर रहे हैं या नहीं. मानक के अनुसार नहीं होने वाले खनन को अवैध घोषित कर बंदोबस्तधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ख्रनिज विकास पदाधिकारी अवैध खनन की सूचना मिलने पर ड्रोन या फिर मैनुअल ग्रिड पैटर्न तैयार कर खनन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई व ऊंचाई का विवरण प्राप्त करेंगे. इस पूरी प्रक्रिया की विभाग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराएगा.

अवैध खनन के खिलाफ चलेगा अभियान

अवैध बालू खनन और इससे सरकार को होने वाली राजस्व हानि रोकने के लिए अधिकारियों को समन्वय समिति बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इसके तहत खासकर पटना, भोजपुर, सारण, सीवान और वैशाली जिलों में कार्रवाई के लिए इन सभी जिलों के अधिकारियों की सम्मिलित टीम बनेगी. सभी खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जांच के दौरान सही तरीके से साक्ष्य और उसकी रिपोर्ट तैयार करें. जांच में पायी गयी अनियमितता की फोटोग्राफी और विडियोग्राफी करवाकर अक्षांश और देशांतर सहित समय और तिथि का अंकित रहना जरूरी है. इससे न्यायालय में यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि यह फोटो और वीडियो कहां के हैं, कब बने हैं. इससे आरोपियों को बिना सजा मिले ही छूटने की संभावना कम हो जायेगी.

होगी लगातार समीक्षा

इस संबंध में खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ रामानंद यादव ने कहा कि फिलहाल 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हो रहा है. अवैध खनन, बिक्री और ढुलाई रोकने के लिए गाड़ियों में जीपीसी लगाने, घाटों पर ड्रोन से निगरानी करने, धर्मकांटा लगाने और चेकपोस्ट बनाने के निर्देश दिये गये हैं. इसका पालन हो रहा है या नहीं इसका निरीक्षण होगा और लगातार समीक्षा होगी. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई होगी.

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गाड़ियों में दूसरे राज्यों का नंबर प्लेट लगाकर हो रहा है अवैध बालू का कारोबार

राज्य भर में गाड़ियों का नंबर प्लेट बदल कर अवैध बालू का कारोबार कर करने का चलन तेजी से बढ़ा है. हाल के दिनों में भोजपुर, सारण, सीवान, जहानाबा और गया में कई गाड़ियां पकड़ी गयी है, जिनका नंबर यूपी, एमपी, बंगाल का है. ऐसे फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों को पकड़ने के लिए परिवहन विभाग ने चलंत टीम बनायी है, जिन्हें देर रात में गश्ती करने का दिशा-निर्देश दिया गया है.

ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ने के बाद हुआ खुलासा

परिवहन विभाग की गश्ती टीम ने दो -दिन पहले सारण और आरा में जांच अभियान चलाया, जिसमें तीन ट्रकों को पकड़ा गया और चलाना काटा गया. जब चलान जनरेट हुआ, तो गाड़ी का नंबर यूपी का दिखा. इसके बाद गाड़ियों के चेचिस नंबर से मिलान कराया गया. तब जाकर अधिकारियों को पता चला कि गाड़ी बिहार का है. अधिकारियों को ऐसी गाड़ियों को जुर्माना वसूलने में दिक्कत आ रही है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इन सभी गाड़ियों को ओवर लोडिंग के दौरान पकड़ा है.

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सभी चेकपोस्ट पर बढ़ायी गयी सख्ती, जब्त होंगी गाड़ियां

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अवैध बालू कारोबारियों को पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गयी है. सभी जिलों में एमवीआइ के नेतृत्व में टीम बनायी गयी है, जो बालू से लदे ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ेंगे और जुर्माना वसूलेंगे. साथ ही, गलत नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने वाले चालकों पर लगत से मामला दर्ज कराने के बाद गाड़ी को जब्त करेंगे.

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