पटना. गायघाट उत्तर रक्षा महिला सुधार गृह की अधीक्षिका वंदना गुप्ता व अन्य के खिलाफ महिला थाने में दर्ज दो अलग-अलग केसों की जांच के लिए बुधवार को एसआइटी का गठन कर दिया गया. इसका नेतृत्व एएसपी सचिवालय काम्या मिश्रा करेंगी. इधर, इस मामले की जांच सीआइडी भी करेगी. एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि एसआइटी इस मामले की जांच ग्राउंड लेवल से शुरू करेगी और पूर्व में हुई कुछ घटनाओं के आरोप पर फोकस करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी. एसआइटी ने दोनों पीड़िताओं का 161 बयान दर्ज कर लिया है. गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने दोनों का 164 का बयान दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि इस मामले की मॉनीटरिंग हाइकोर्ट कर रहा है.
एसआइटी में महिला थाने की थानाध्यक्ष किशोरी सहचरी व सब इंस्पेक्टर कुमारी अंचला, त्वरित विचारण कोषांग की पुलिस निरीक्षक आरती जायसवाल, आलमगंज थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार व प्रतिमा कुमारी, पीएमसीएच टीओपी इंचार्ज अमरेंद्र कुमार, केस की अनुसंधानकर्ता लूसी कुमारी और शास्त्रीनगर थाने की सब इंस्पेक्टर स्मिता सिन्हा को शामिल किया गया है. आरती जायसवाल व स्मिता सिन्हा महिला थाने की थानाध्यक्ष रह चुकी हैं. कुमारी अंचला पुनपुन थाने की थानाध्यक्ष व महिला थाने की प्रभारी थानाध्यक्ष रह चुकी हैं. एक तरह से एसआइटी में अधिकतर महिला पुलिस ऑफिसर को शामिल किया गया है.
टीम में वैसे भी पुलिस ऑफिसर को शामिल किया गया है, जिनकी जरूरत जांच के दौरान होगी. मसलन पीएमसीएच में अब पीड़िताें की मेडिकल भी जांच करायी जायेगी और उसकी पूरी कार्रवाई कराने और देखरेख के लिए पीएमसीएच के टीओपी इंचार्ज अमरेंद्र कुमार को भी शामिल कर लिया गया है. इसके अलावे जितनी भी महिला पुलिस ऑफिसर को शामिल किया गया है, वे पुलिस विभाग के लिए काफी पुरानी हैं और जांच का अच्छी तरह ज्ञान है. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है, ताकि जांच में किसी तरह से कोई चूक न हो. अब महिला थाने में दर्ज दोनों केस की जांच एसआइटी करेगी.
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एसएसपी ने एसआईटी को जांच से संबंधित प्रगति को हमेशा अवगत कराने को भी कहा है. एसआईटी के कार्यों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रमोद कुमार यादव को दी गयी है. उन्हें एसएसपी को भी जांच की प्रगति से लगातार अवगत कराने को कहा गया है. एसएसपी ने एसआईटी गठित किये जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त मामलों में हर पहलू पर जांच करने के निर्देश दिये गये हैं. विदित हो कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआइटी का गठन किया है. उन्हें हाईकोर्ट से संबंधित आदेश की जानकारी बुधवार को प्राप्त हुई.