पटना : बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के निर्णय को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. मालूम हो कि बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने किया था कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन के लिए काउंसिलिंग में वही छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने बिहार से एमबीबीएस एवं बीडीएस की परीक्षा पास की है.
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जस्टिस न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने डॉ केशव और डॉ अमृता रश्मि द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश सही है. इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता कोर्ट को नहीं है.
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याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आदेश को चुनौती देने के साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली-9 के तहत ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को तीस फीसदी वेटेज देने की भी मांग की थी.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई सौ फीसदी आरक्षण माना जायेगा. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के विरुद्ध है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एमसीआई की गाइड लाइन डायरेक्टरी है और वेटेज देने से प्राथमिकता देने जैसा बर्ताव माना जायेगा.
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