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बिहार में लैंड कन्वर्जन पोर्टल शुरू, ऑनलाइन आवेदन कर कृषि भूमि को करा सकेंगे कमर्शियल, जानिए कैसे…

बिहार में कृषि भूमि का व्यवसायिक रूपांतरण कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है. इस नई व्यवस्था की शुरुआत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सोमवार को भूमि रूपांतरण नाम की वेबसाइट लॉन्च की.

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई सुविधा विकसित की है. विभाग ने कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसका शुभारंभ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने सोमवार को किया. इस पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल की वेबसाइट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही भूमि परिवर्तन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है.

इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने का आदेश देने के लिए उपमंडल अधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है. हालांकि विभाग इस कार्य के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को सक्षम प्राधिकार बनाने पर भी विचार कर रहा है.

कितना लगेगा परिवर्तन शुल्क

मंत्री ने कहा कि अब भुगतान प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गयी है. यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट (रुपे), क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए भी पेमेंट किया जा सकेगा. अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क निर्धारित किया गया है. जबकि पहले परिवर्तन की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या जोनल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की जाती थी, यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी. अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा तथा उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पहले की तरह कुछ मामलों में भूमि परिवर्तन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

इनके लिए गैर-कृषि भूमि की जरूरत नहीं

मंत्री ने बताया कि छोटी दुकानों के लिए उपयोग की जाने वाली 500 वर्ग फीट से कम भूमि को परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी. एक एकड़ से कम के पारंपरिक व्यवसाय वाले सूक्ष्म घरेलू उद्योगों के लिए भी यह आवश्यक नहीं होगा. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार, उप-विभागीय अधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति 60 दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर सकेगा. इसके अलावा अपीलीय आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है.

विभिन्न उद्योगों के लिए 269 एकड़ भूमि आवंटित

आलोक मेहता ने कहा कि विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए अब तक पूरे राज्य में 269 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है. इसमें सबसे ज्यादा मधेपुरा में 146 एकड़, गया में 23 एकड़ और परबत्ता (खगड़िया) में 100 एकड़ शामिल है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण में पीएम मेगा टेक्सटाइट पार्क के लिए 1238 एकड़ जमीन मुहैया कराई गयी है. जबकि गया में 636 एकड़ जमीन अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी दी गयी है.

जमीन से जुड़े कार्यों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था

मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि विभाग द्वारा लोगों की सुविधा को देखते हुए जमीन से जुड़े कार्यों को संपादित करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है. जैसे दाखिल-खारिज ऑनलाइन होने की वजह से लोगों को सुविधा होने लगी है. वैसे ही दावे-प्रतिदावे ऑनलाइन होने लोगों को काफी सुविधा होगी. मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जमीन से जुड़े खतियान, दाखिल-खारिज जैसे 5 दस्तावेजों की डिजिटल प्रति प्राप्त की जा सकती है. आने वाले समय में 26 तरह के राजस्व दस्तावेजों को डिजिटल मुहैया कराने की योजना है.

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बनाया जाएगा लैंड बैंक

मंत्री ने बताया कि राज्य में उद्योग समेत अन्य सरकारी कार्यों में जमीन के उपयोग के लिए लैंड बैंक बनाने की योजना है. इसके लिए सभी जिलों को उनके पास मौजूद गैर-मजरुआ जमीन की पूरी सूचि तैयार करके भेजने के लिए विभाग को कहा गया है. ताकि जमीन की समस्या नहीं हो.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

  • सबसे पहले आपको पोर्टल landconversion.bihar.gov.in पर जाना होगा, यहां रजिस्ट्रेशन के दिए विकल्प पर क्लिक करें

  • अब यहां मांगी गई जानकारी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पता, शहर/नगर/गांव, जिला, राज्य, पिन कोड दर्ज करें. फोन नंबर दर्ज करने के बाद उसे प्रमाणित करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

  • रजिस्ट्रेशन के बाद आप फोन नंबर से लॉगइन कर सकते हैं. इसके लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा. जिसे दर्ज कर लॉगइन करें.

कैसे करें आवेदन ?

  • ई-जमाबंदी नंबर दर्ज करें.

  • जमाबंदी से उपयोगकर्ता और उसकी भूमि का पूरा विवरण दर्ज करें. इसमें आपको नाम, पिता का नाम, जाति, पता, आधार संख्या की जानकारी देनी होगी. साथ ही भूमि का क्षेत्रफल- जिला, उपखण्ड, मण्डल, हाइका, मौजा, होल्डिंग नंबर, ताउजी नंबर, पुलिस स्टेशन नंबर, खाता नंबर, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल, भूमि के 4 पहलू, परिवर्तन का कारण भी दर्ज करना होगा.

  • अब आवेदक को अपना विवरण जैसे कि नाम, संबंध, रिश्तेदार का नाम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वैकल्पिक फोन नंबर, पीडीएफ दस्तावेज़ अपलोड करना होगा.

  • अब फॉर्म चेक करने के बाद ओटीपी दर्ज करें और अंत में आवेदन जमा करें

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