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बिहार में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे ये शिक्षक, जानिए शिक्षा विभाग ने क्यों किया अयोग्य?

Bihar Teacher Vacancy: पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था में नियुक्त हुए शिक्षकों को आवेदन देने की अंतिम तिथि के पहले नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी. वहीं ऐसे शिक्षक आवेदन नहीं दो पायेंगे, जो किसी जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के दोषी पाये गये हों.

Bihar Teacher Vacancy: बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापक पद के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त एवं कार्यरत ऐसे शिक्षक आवेदन नहीं दो पायेंगे, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी अन्य जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के दोषी पाये गये हों. वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के पात्र नहीं माने जायेंगे. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है.

पदस्थ शिक्षकों को आवेदन के लिए लेनी होगी एनओसी

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किए गए पत्र के मुताबिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था में नियुक्त हुए शिक्षकों को आवेदन देने की अंतिम तिथि के पहले नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी. विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र को नियुक्ति के पहले संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा. इसके अलावा नव नियुक्त पद पर योगदान देने से पहले पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के सक्षम प्राधिकार की तरफ से उन्हें विरमित करना जरूरी होगा. साथ ही विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के पहले संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह जानकारी देनी होगी.

नियोजित शिक्षकों को आयु सीमा में छूट 

इसके अलावा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर साफ किया है कि पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु को शिथिल करने के पहले लिये गये निर्णय यथावत रहेंगे. संयुक्त सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि दिये गये दिशा निर्देश की सूचना सभी संबंधितों को देना सुनिश्चित करें. इस तरह पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक विद्यालय अध्यापक के संवर्ग पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हता के साथ इन शर्तों का पालन करेंगे.

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