बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी विभाग और कार्यालयों में आने-जाने से लेकर खाना खाने का समय तय किया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी किया है. अब कोई भी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा पायेंगे. सभी विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले सभी स्तर के कर्मियों के ऑफिस आने और लंच करने का समय निर्धारित किया गया है. अब सभी कर्मियों की हाजिरी बॉयोमेट्रिक के माध्यम से लगेगी. इसे सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गयी है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों को जारी किया है.
जानकारी के अनुसार जिन कार्यालय और विभागों में सप्ताह में पांच दिन काम करने का प्रवधान है, उसमें कर्मचारियों को साढ़े नौ बजे आना होगा. वहीं, शाम 6 बजे जाने का समय निर्धारित किया गया है. महिलाएं एक घंटे पहले यानि पांच बजे जाने का समय निर्धारित होगा. इस कार्य अवधि के दौरान दोपहर एक से दो बजे तक लंच का समय होगा. वहीं, जिन कार्यालयों में सप्ताह में छह दिन काम करने का प्रावधान है, वहां पर कर्मचारियों को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक काम करने का समय रहेगा. इस कार्य अवधि में दोपहर 1:30 से 2:00 तक भोजन अवकाश का समय होगा. इन कार्यालयों में नवंबर से फरवरी तक का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा.
Also Read: Weather: सासाराम में वज्रपात से तीन लोगों की मौत, नवादा में ठनका से 12 लोग झुलसे, दो की हालत गंभीर
बिहार के सभी विभाग और कार्यालयों में बॉयोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है. अब कमर्चारियों को समय पर ही दफ्तर आना पडे़गा. अब कोई भी कर्मचारी ऑफिस देर से आयेंगे तो बॉयोमेट्रिक हाजिरी से आसानी से पता चल जाएगा. ऑफिस आने-जाने का समय भी निर्धारित कर दी गयी है. वहीं, आफिस में कितने बजे खाना खाना है, इसके लिए समय निर्धारित की गयी है.